जीएसटी एनुअल रिटर्न फॉर्म में परिवर्तन से अब आईटीसी मिलान करना होगा आसान। करदाताओं की परेशानी होगी कम।
जीएसटी में करदाताओं को जीएसटीआर-1 एवं 3बी के अलावा यदि उसका टर्नओवर दो करोड़ से अधिक है तो ऐसी दशा में जीएसटीआर 9 फाइल करना होता है। इसके साथ ही एनुअल रिटर्न में दर्शाए व्यवहारों को बुक्स से मिलान करते हुए जीएसटीआर 9 सी भी फाइल करना होता है। वर्ष 2024-25 के लिए दाखिल किए जाने वाले एनुअल रिटर्न फ…
• Rajesh Jauhri