भोपाल में चपरासी ने किया 500 करोड़ की जमीन का फर्जी पट्टा, उम्रकैद

भोपाल: मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक चपरासी ने साजिश रचकर लगभग 500 करोड़ रुपये की सरकारी जमीन का फर्जी पट्टा कर दिया। इस मामले में कोर्ट ने सेवानिवृत्त चपरासी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, राजधानी के पॉश इलाके एमपी नगर की जमीन को जिलाधिकारी कार्यालय में पदस्थ चपरासी बाबूलाल जो अब सेवानिवृत्त हो चुका है, उसने फर्जी तरीके से झुग्गी में रहने वाली महिला के नाम पर पट्टा करा दिया। इस मामले की EOW ने जांच की और यह मामला विशेष न्यायाधीश संजीव पांडेय की अदालत में पहुंचा।                                                               


वकील और महिला कर्मचारी को भी सजा


सूत्रों के अनुसार, शनिवार को जज ने बाबूलाल को उम्रकैद की सजा सुनाई, वहीं अन्य साथियों को, जिनमें अधिवक्ता व महिला कर्मचारी व झुग्गी में रहने वाले भी शामिल हैं, उनको सजा सुनाई।                                  


 


आरोपियों पर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले के 11 आरोपियों में से 10 को सजा सुनाई गई है। EOW के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, बाबूलाल जिलाधिकारी कार्यालय में पदस्थ था। उसने 2003 से 2007 के बीच अन्य आरोपितों के साथ मिलकर एमपी नगर जोन-एक में गायत्री मंदिर के पास स्थित सरकारी जमीन को फर्जी तरीके से पट्टे पर झुग्गी सावित्री बाई के नाम पर कर दी थी।


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