अभियोक्‍त्री से बलात्‍कार करने वाले आरोपी को आजीवन कारावास

आशीष यादव, धार

माननीय न्‍यायालय विशेष अपर सत्र न्‍यायाधीश धरमपुरी द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी राहुल पिता राकेश बलाई उम्र 23 वर्ष निवासी नयापुल साला खलघाट थाना धामनोद जिला धार को धारा 376 भा.द.सं. में आजीवन कारावास एवं 5000/- रूपये अर्थदण्‍ड व धारा 450 भा.द.सं. मे 10 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये अर्थदण्‍ड धारा 506 भा.द.सं. में 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 2000/- रूपये अर्थदण्‍ड धारा 3(क) सहपठित धारा 4 लैगिंक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 में आजीवन कारावास शेष जीवनकाल तक से अर्थदण्‍ड से दण्डित किया गया । अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर आरोपी को 6-6 माह  का अतिरिक्‍त कारावास से दण्डित किया जावेगा ।

मीडिया प्रभारी द्वारा बताया गया कि नयापुल खाला खलघाट थाना धामनोद निवासी व उक्‍त निवास स्‍थान के ही स्‍कूल में कक्षा 9 वी की छात्रा जिसकी उम्र 15 वर्ष है अभियोक्‍त्री की बीती हुई रात्रि लगभग 03 बजे अपने घर के कमरे का दरवाजा खोलकर आगन मे बने बाथरूम मे गई थी, उसी समय उसके गांव का निवासी अभियुक्‍त अभियोक्‍त्री के उक्‍त कमरे मे घुस गया । पश्‍चात अभियोक्‍त्री बाथरूम करके अपने कमरे मे आई व दरवाजा लगाने लगी उसी समय अभियुक्‍त ने पीछे से उसका मुंह दबा दिया व धमकी दी कि चिल्‍लाना मत नही तो उसे जान से मार दुगा व इसके साथ ही उसे जबरदस्‍ती नीचे गिराकर उसके साथ खोटा काम बलात्‍संग किया उसी दौरान वह चिल्‍लाई, तो उसकी दादी लक्ष्‍मीबाई व बुआ ललिताबाई दौड़कर आई, तो अभियुक्‍त दरवाजा खोलकर भाग गया व भागते समय उसका सफेद रंग के बटन का मोबाईल वही गिर गया । इसके पश्‍चात दुसरे मकान मे निवासरत अभियोक्‍त्री के माता-पिता का अभियोक्‍त्री ने घटना बताई एवं उसी दिन अपने माता-पिता के साथ थाना धामनोद आकर घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने पर थाना धामनोद पर अपराध क्रमांक 378/2019 मे आरोपी के विरूद्ध धारा 376,450,506 भा.द.सं. व धारा ¾ पॉक्‍सो अधिनियम का  अपराध कायम कर  प्रकरण में सम्‍पूर्ण विधिवत कार्यवाही बाद विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष अपर सत्र न्‍यायाधीश धरमपुरी के  न्‍यायालय मे प्रस्‍तुत किया गया था ।  विचारण के दौरान न्‍यायालय मे अभियोजन द्वारा प्रस्‍तुत साक्ष्‍य प्रमाणित होने से आरोपी को दण्डित किया गया ।

प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी  श्री धर्मराज मिमरोट सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी द्वारा की गई । 



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