आशीष यादव धार
तिरला थाने पर आवेदन के बाद नहीं हुई कार्रवाई, सीएम हेल्पलाईन पर की शिकायत, निराकरण के लिए अधिकारियों के बुलाने पर वकीलों के साथ पहुंची इंदौर निवासी आवेदिका
करोड़ों कीमत के 19 बंधक प्लाटों का हेराफेरी के मामले में आरोपित अनूज उर्फ भोला तिवारी के ऊपर इंदौर निवासी महिला ने धोखा देकर पैतृक जमीन की रजिस्ट्री करवाने और 50 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाया है। महिला एफआईआर दर्ज करवाने के लिए लंबे समय से परेशान हो थी। सीएम हेल्पलाईन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत के निराकरण के लिए अधिकारियों के बुलाने पर सोमवार को आवेदिका अपने अधिवक्ताओं के साथ धार पहुंची थी। इस दौरान पूरे मामले से संबंधित आवेदन और पूर्व में एफआईआर दर्ज करने के लिए तिरला थाने पर दिए गए आवेदन डीएसपी अजाक को सौंपे गए। देर शाम पुलिस ने महिला के आवेदन पर तिवारी और उसके साथियों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। कुल 6 लोगों के खिलाफ एफआईआर की गई है जिसमें भोला तिवारी और उनका साथी नवीन पिता श्रीकृष्ण जोशी सहित ज्ञानपुरा क्षेत्र के लाखन सिंह, ललीत, प्रकाश, सुरेश उर्फ सुरेन्द्र पिता दुर्गासिंह ठाकुर के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है। भोला और नवीन जमीन क्रेता है। वहीं चार अन्य आरोपी आवेदिका ज्योति पिता दुर्गासिंह ठाकुर के सगे भाई है।
यह है मामला
एफआईआर दर्ज कराने के लिए आवेदिका के साथ पहुंचे इंदौर से अधिवक्ता अनिल ओझा ने पूरे मामले की जानकारी मीडिया से साझा की। उन्होंने बताया कि प्रस्तावित रेलवे स्टेशन के पास में महिला और उसके परिजनों की 16 हैक्टेयर में करीब 30 बीघा जमीन का सौदा धारनाथ डेव्लपर्स तर्फे भोला तिवारी और नवीन जोशी ने करीब 3 करोड़ 5 लाख में किया था। इस दौरान महिला के हक को नजर अंदाज किया गया। इसकी जानकारी लगने पर महिला ने आपत्ति दर्ज कराई। जिसके बाद आवेदिका के हिस्से की जमीन का पैसा उसे देने के लिए परिजन सहित क्रेता तैयार हो गए। कुल सौदे की रकम के हिसाब से परिवार के प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में करीब 61-61 लाख रुपए आने थे। रजिस्ट्री के लिए महिला को बुलाया गया था। इस दौरान उसे 10 लाख रुपए देकर शेष रकम देने का वादा किया गया। इसके बाद महिला को शेष रकम नहीं दी गई। इस तरह 50 लाख रुपए की धोखाधड़ी की गई। वहीं धोखे से रजिस्ट्री भी करवाई गई।
मुझे कुछ हुआ तो यह 6 लोग दोषी
पुलिस को सौंपे गए आवेदन में बताया गया है पैसा मांगने के लिए तिवारी के घर पहुंचने पर उस भला-बुरा कहा गया और जान से मारने की धमकी दी गई। वहीं भाईयों के पास पहुंचने पर भाईयों ने अपमानित किया और पैसा देने से इंकार कर दिया। महिला ने कहा है कि उसके साथ किसी प्रकार की दुर्घटना घटित होती है तो इसकी जिम्मेदारी अनावेदकों की रहेगी। इधर इस मामले में भोला तिवारी का पक्ष जानना चाहा तो उनके तीनों मोबाईल नंबर स्वीच आॅफ बताए गए। उल्लेखनीय है कि नौगांव थाने में एफआईआर दर्ज होने के बाद तिवारी भूमिगत है।
इनका कहना है
यह ठाकुर परिवार का आपस का झगड़ा है। हमने पूरा भुगतान नहीं किया है। इनके भाई और यह आपस में बैठकर जो तय कर लेंगे। उस हिसाब से हम शेष भुगतान में से जिसकी जो रकम है वह दे देंगे। हमारा नाम बेवजह घसीटा जा रहा है। हमारा इस मामले से कोई लेना-देना नहीं है।
नवीन श्रीकृष्ण जोशी, धारनाथ डेवल्पर्स तर्फे क्रेता
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