भारतीय मानक ब्यूरो की प्रक्रियाओं और सेवाओं की दी विस्तार से जानकारी

आशीष यादव, धार

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत, उत्पादों, प्रक्रियाओं और सेवाओं के लिए भारतीय मानक तैयार करने के लिए बीआईएस अधिनियम, 2016 के तहत अनिवार्य राष्ट्रीय मानक निकाय है। इसको लेकर सोमवार को कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में बैठक ली।    

बैठक में बताया गया कि बीआईएस अपनी गतिविधियों से अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करता है और अनुरूपता मूल्यांकन योजनाओं को तैयार करने और लागू करने के लिए भी जिम्मेदार है, जिसमें मानकों के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए प्रमाणन और फैक्टरी तथा बाजार में बिकने वाले उत्पादों की निगरानी शामिल है। बीआईएस ने 20 हजार से अधिक भारतीय मानक विकसित किए हैं जिनमें से लगभग 50 प्रतिशत उत्पादों और अन्य परीक्षण विधियों, प्रथाओं के कोड आदि से संबंधित हैं। बीआईएस ने ई-बीआईएस एक एकीकृत पोर्टल (www.manakonline.in) विकसित किया है जिसमें बीआईएस के विभिन्न पहलुओं को शामिल किया गया है। जैसे मानक निर्माण, अनुरूपता मूल्यांकन, अनिवार्य पंजीकरण योजना, हॉलमार्किंग योजना, प्रयोगशाला सूचना प्रबंधन योजना, प्रबंधन प्रणाली प्रमाणन योजना, विदेशी निर्माता प्रमाणन योजना, प्रशिक्षण, आदि हैं। प्रकाशित भारतीय मानकों की पूरी सूची ई-बीआईएस में मानकीकरण पोर्टल पर देखी जा सकती है एवं मानकों को निःशुल्क डाउनलोड किया जा सकता है। सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं को लागू करने वाले अधिकारी भारतीय मानकों से भली-भांति अवगत हों। यह उन्हें कार्यक्रमों और योजनाओं के निष्पादन में गुणात्मक सुधार के लिए उपयोग किए जाने वाले उत्पादों और प्रक्रियाओं को समझने में मदद करेगा। जैसे यदि कोई भवन निर्माण कार्यक्रम शुरू किया जाता है, तो संबंधित अधिकारियों को अवगत होना चाहिए कि क्या सीमेंट की ईंटों, स्टील की छड़ों, कंक्रीट मिक्स आदि के लिए भारतीय मानक उपलब्धा हैं । उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो उत्पाद संबंधित भारतीय मानकों के अनुरूप हैं, उनका ही उपयोग केवल निर्माण के लिए किया जाए। जब भी किसी उद्देश्य के लिए कोई बिड आमंत्रित की जाती है, तो संबंधित अधिकारी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बोली दस्तावेज में उपयुक्त भारतीय मानक का संदर्भ हो एवं बिडर्स (बोलीदाताओं) को इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा जाए। इस प्रकार गुणवत्ता वाले उत्पादों के उपयोग से काम की गुणवत्ता, वस्तुओं की आपूर्ति में उल्लेखनीय सुधार होगा।

केंद्र सरकार गुणवत्ता नियंत्रण आदेश (क्यू.सी.ओ.) के माध्यम से किसी भी भारतीय मानक को अनुपालन के लिए अनिवार्य बना सकती है । इसके अंतर्गत आने वाले मानकों और उत्पादों को बीआईएस वेबसाइट (www.bis.gov.in )पर देखा जा सकता है।  

इस अवसर पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत के एल मीणा, अपर कलेक्टर श्रृंगार श्रीवास्तव मौजूद रहे। 



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