आशीष यादव, धार
अभियोजन का मामला संक्षेप मे इस प्रकार है कि नारकोटिक्स सेल इंदौर में उपनिरीक्षक सीमा मिमरोट को दिनांक 24.फरवरी.2019 को आरक्षक ब्रजेश सिंह पंवार व आरक्षक अनिल राठौर ने बताया कि उन्हें मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई हैं । कि कुर्बान उर्फ फिरोज पिता इब्राहीम खान निवासी ग्रीन पार्क कालोनी इन्दौर उक्त दिनांक को 3 से 4 बजे के बीच में लेबड़ चौराहा धार में गांजा सप्लाई करने वाला है सूचना पर से समस्त नारकोटिक्स सेल इन्दौर की फोर्स मय स्वतंत्र साक्षीयों के साथ मौके पर पहुंचे लगभग 03:20 के समय आरोपी दो प्लास्टिक कि बोरीयों में 21 किग्रा गांजा रखा हुआ पाया गया मौंके पर गिरफ्तारी करके समस्त कार्यवाही कि गयी एवं गांजा जप्त किया गया तथा थाने पर FIR दर्ज कि जाकर अनुसंधान पूर्ण करके चालान विशेष न्यायालय धार में पेश किया गया विचारण उपरांन्त अभियोजन साक्षीयों की साक्ष्य एवं दस्तावेज तथा लोक अभियोजक के.सी. यादव के तर्को से सहमत होते हुए विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार शर्मा साहब द्वारा आरोपी कुर्बान को दस वर्ष का कठोर कारावास एवं एक लाख रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।शासन कि ओर से पैरवी विशेष NDPS लोक अभियोजक के.सी. यादव धार द्वारा कि गयी हैं ।
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