उच्च न्यायालय ने की निलंबन आदेश के खिलाफ याचिका खारिज़, सहकारी बैंक कर्मचारी का नियम विरुद्ध निर्वाचन में भाग लेने से किये गए निलंबन का

आशीष यादव, धार 

जिला सहकारी केंद्रीय बैंक महाप्रन्धक पीएस धनवाल द्वारा अवगत कराया गया कि मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर द्वारा निलबंन के खिलाफ सहकारी बैंक कर्मचारी सुधिर अग्रवाल के द्वारा दायर की गई याचिका क्रमांक 1867/2022 को खारिज कर दिया गया । सुधीर अग्रवाल सहकारी बैंक के कर्मचारी है इन्होंने बैंक कर्मचारी रहते हुए सहकारी संस्थाए सहायक कर्मचारी संघ जिला धार के निर्वाचन में भाग लिया था व अध्यक्ष पद पर निर्वाचित हुए थे जबकि जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कर्मचारी सेवा नियमानुसार कोई भी बैंक कर्मचारी आ बैंक संघ के अतिरिक्त अन्य किसी भी संघ , संस्था, निकाय ,मंडल आदि के निर्वाचान में भाग नहीं ले सकता है । यदि निर्वाचन में भाग लेता है तो पहले उसे अपने पद से त्याग पत्र देना होता है । किन्तु सुधीर अग्रवाल के द्वारा बिना अपने पद से त्याग पत्र दिये समिति कर्मचारी संघ के निर्वाचन में भाग लिया गया था इसके साथ ही इनके द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही व गंभीर कदाचरण किये जा रहें थर इस कारण सुधीर अग्रवाल को गत दिनों बैंक आदेश क्रमांक /स्थापना /2021-22/3030 धार दिनाँक 10/01/2022 से निलंबित कर इनका मुख्यालय बैंक शाखा डही नियत किया गया तथा । जिसके विरुद्ध उनके द्वारा उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में याचिका दायर की गई थी जिसे उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर के माननीय जज श्री सुबोध अभयंकर द्वारा लंबी चली सुनवाई के बाद खारिज कर दिया ।अब इनके विरुद्ध नियमानुसार आगमी कार्यवाही शीघ्र की जावेगी क्योंकि अभी तक इनके द्वारा निलंबन कॉल में नियत मुख्यालय  पर उस्थिति भी दर्ज नहीं कराई गई है जो कि सेवा नियुमो का घोर उल्लंघन है । इस हेतु इन्हें अनेकों बार इनके निवास पर सूचना भेजी गईं है व समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित कर भी सूचित किया गया है किन्तु लंबी अवधि से सुधीर अग्रवाल अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित है इस कारण अब इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जावेगी । 



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