अवैध शराब के ब्लैकरों को कोर्ट ने सुनाई 1-1 वर्ष की सजा, अर्थदंड से किया दंडित, पीकअप वाहन में भरकर लाए थे 170 पेटी अवैध शराब

आशीष यादव, धार 

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रसन्न सिंह धार द्वारा निर्णय पारित करते हुए धारा-34(2) आबकारी अधिनियम में आरोपी ईश्वर पिता चेनसिंह सिंगार निवासी बेलजीपाटा अमझेरा, अमृत पिता शंकरलाल मीणा निवासी पडोनीकला राजोद को आरोपियों को 1-1 वर्ष का सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया गया। साथ ही 25-25 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर 2 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास होगा।



मीडिया सेल प्रभारी अर्चना डांगी ने बताया पुलिस थाना धामनोद में पदस्थ एएसआइ विजय मिश्रा 12 दिसंबर 2021 को गश्त करते हुए एबी रोड टोल प्लाजा खलघाट पहुंचे। जहां मुखबिर की सूचना पर खलघाट तरफ से आ रही अवैध शराब से भरी एक पिकअप को रोका ड्राइवर ने पूछताछ में ईश्वर पिता चेनसिंह सिंगार निवासी बेलजीपाटा-अमझेरा व क्लीनर अमृत पिता शंकर मीणा राजोद होना बताया। पिकअप में विभिन्न प्रकार की 170 पेटी शराब भरी हुई थी। जांच में अवैध रूप से बिना लाइसेंस शराब का परिवहन करने पर वाहन को जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया। जांच के बाद अभियोग पत्र न्यायालय धरमपुरी में पेश किया गया, जहां पर संपूर्ण साक्ष्य के बाद दंड के प्रश्न पर विधिवत निराकरण के लिए धारा-325 के तहत मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय धार में भेजा गया। प्रकरण में धरमपुरी न्यायालय में पैरवी एडीपीओ धरमराज मिमरोट तथा धार में एडीपीओ एसएस गाडरिया द्वारा की गई। 


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