नाबालिग के साथ बलात्‍कार करने वाले आरोपी को 20 वर्ष सश्रम कारावास, 1500 रूपये अर्थदण्‍ड की सजा

 आशीष यादव, धार 

माननीय न्‍यायालय विशेष न्‍यायाधीश पंकजसिंह माहेश्‍वरी द्वारा निर्णय पारित करते हुए आरोपी जसीम पिता समीन उर्फ समीउद्दीन शेख आयु 28 वर्ष निवासी ग्राम बरारी थाना बरारी जिला भागवपुर मोयरा कंपनी पीथमपुर जिला धार को धारा 450 भा.द.सं. 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्‍ड , धारा 342 भा.द.सं. मे 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500 रूपये अर्थदण्‍ड, धारा 5 L/6 पाक्‍सो एक्‍ट में 20 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 500/- रूपये अर्थदण्‍ड से द‍ंडित किया गया एवं अर्थदण्‍ड की राशि अदा न करने पर 1 वर्ष की सजा अतिरिक्‍त सश्रम कारावास से दंडित किया ।


मीडिया प्रभारी श्रीमति अर्चना डांगी द्वारा बताया गया कि पीडिता की माता ने दिनांक 02. अप्रैल .2022 को थाना पीथमपुर में रिपोर्ट की कि उसके क्‍वाटर में प्‍लास्‍टर का काम चल रहा है जिससे वह और उसका परिवार आधे समय पास में रिश्‍ते के जमाई गुलशन के घर पर खाना बनाते खाते है । 01 अप्रैल .2022 को शाम करीबन 6 बजे उसकी लड़की ने उसे बताया कि वह जब बाथरूम करने गई तो उसके बाथरूम की जगह से खुन निकल रहा था । उसके लड़की से पूछताछ की तो उसने बताया कि सुबह करीबन 12 बजे जब वह बाहर बैठी थी तब पांचो बच्‍चे जमाई गुलशन के घर पर थे । जमाई गुलशन काम पर गये थे । उसकी लड़की खाने का सामान जमाई के कमरे पर रखने गई थी तो बिल्‍डींग मे रहने वाले जसीम पिता समीम शेख जमाई के कमरे मे घुसा और अंदर से दरवाजा लगा दिया । उसकी लड़की की स्‍कर्ट और अन्‍य कपडे उतार दी फिर उसकी पेशाब की जगह में उंगली डाल दी जिससे उसे दर्द होने लगा और वह चिल्‍लाई शाम को जब उसकी लड़की ने पेशाब मे खुन निकलने की बात कही तब उसे पूरी घटना पता चली । अभियुक्‍त द्वारा उसकी नाबालिक लड़की को कमरे मे ले जाकर उसके साथ गलत काम किया । उक्‍त घटना की रिपोर्ट थाना पीथमपुर में दर्ज करवाई । संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्‍यायालय के समक्ष अभियोग पत्र प्रस्‍तुत किया माननीय विशेष न्‍यायालय ने विचारण के दौरान अभियोजन साक्ष्‍य से सहमत होकर अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोपी को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा एवं 1500रूपये के अर्थदण्‍ड से दंडित किया ।प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक श्रीमति आरती अग्रवाल द्वारा की गई । 



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