आशीष यादव, धार
कलेक्टर डॉ पंकज जैन ने बताया कि म.प्र. शासन द्वारा अनुसूचित जनजाति वर्ग के बेरोजगार युवकों को स्वयं का रोजगार स्थापित करने हेतु दो नई स्वरोजगार योजनाएँ प्रारम्भ की गई है। जिसमें भगवान बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना अंतर्गत 8वी उत्तीण युवक/युवतियों को स्वयं का उद्योग स्थापित करने के लिए रुपये 1 लाख से 50 लाख रुपए तक एवं सेवा ईकाई स्थापित करने के लिए 1 लाख से 25 लाख रुपए तक का ऋण बैंको से प्राप्त किया जा सकता है। योजनान्तर्गत शासन से 5% ब्याज अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच हो एवं परिवार की वार्षिक 12.00 लाख रूपये से अधिक न हो ऐसे बेरोजगार युवक योजना का लाभ लेकर स्वयं का स्वरोजगार स्थापित कर सकते है तथा आवेदक किसी अन्य योजनान्तर्गत डिफाल्टर न हो। इसी प्रकार टट्या मामा आर्थिक कल्याण योजना अंतर्गत स्वयं का उद्योग / व्यवसाय स्थापित करने के लिए राशि रुपये 10 हजार से 1 लाख रुपए तक का ऋण बैंको से प्राप्त किया जा सकता है। योजनान्तर्गत शासन से 7% ब्याज अनुदान दिये जाने का प्रावधान है। योजनान्तर्गत आवेदक की आयु 18 से 56 वर्ष के बीच हो एवं आयकर दाता न हो ऐसे पात्र एवं स्वरोजगार हेतु इच्छुक आवेदक आवेदन कर सकते है। जिले के अनुसूचित जनजाति वर्ग के शिक्षित / अशिक्षित बेरोजगार युवक युवतियों को स्वरोजगार उपलब्ध कराने के लिए samast.mponline.gov.in Portal पर आवेदन आमंत्रित किए जाते है। इच्छुक उम्मीदवार samast.mponline.gov.in Portal पर आवेदन कर सकते है । विस्तृत जानकारी के लिए कार्यालय म.प्र. आदिवासी वित्त एवं विकास निगम शाखा जिला धार (जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र) पर प्राप्त की जा सकती है।
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