कंपनी ने मेडिक्लेम देने से किया इनकार,न्यायालय से मिला न्याय

 


इंदौर। इंदौर किसी भी अनहोनी अथवा दुर्घटना की संभावना या बीमारी को देखते हुए अधिकांश लोग बीमा और मेडिक्लेम कराते हैं लेकिन कंपनी वालों की मनमानी के चलते उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया । 

मदीना नगर के रहने वाले मोहम्मद इमरान खान ने बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की मेडिक्लेम पॉलिसी ले रखी थी किसी कारण से बीमारी के चलते इकराम खान को 31 जुलाई 2022 को परिजनों ने उन्हें लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया जहां 8 अगस्त 2022 तक उनका उपचार चिकित्सकों ने किया और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद श्री मोहम्मद इमरान खान ने नियमानुसार अपने बालक इकराम खान के इलाज के खर्च का बिल क्लेम के लिए कंपनी में लगाया । लेकिन कंपनी वालों ने क्लेम देने से इंकार कर दिया और साथ ही यह भी कहा कि हमसे आप इस बारे में कोई जानकारी नहीं मांगी जाए श्री खान ने बताया कि कई बार प्रयास करने के बाद भी जब कंपनी ने क्लेम पास नहीं किया तो मैंने बीमा लोकपाल कार्यालय भोपाल (मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़) न्यायालय में बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस के विरुद्ध केस लगाया यहां परसम्मानीय न्यायालय ने 100504 /-का पुरस्कार देकर राहत पहुंचाई।

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