आकाश कोहली
ग्राम पंचायत छापरिया में आज ग्राम सभा की बैठक संपन्न हुई जिसमें पंचायत के पांचों गांव छापरिया,भिलामी रायकुंडा,नंदगांव,चेनपुरा,के समस्त युवा साथी बड़े-बुजुर्गों के द्वारा सम्मिलित होकर भारतीय संविधान के आर्टिकल 13 (3) क में रूढ़ी व प्रथा को पुर्नजीवित करने के संबंध विशेष ग्राम सभा का गठन किया गया। इसमें मुख्य रूप से महू जयस अध्यक्ष व प्रदेश प्रवक्ता भीम सिंह गिरवाल तथा उपाध्यक्ष शेर सिंह परमार व उनकी समस्त टीम की उपस्थिति तथा ग्राम सभा द्वारा इन मुख्य बिंदुओं पर निर्णय लिया गया।
1. यदि आदिवासी समाज की लड़कियाँ गैर-आदिवासी से शादी करती है, तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाएगा। और उसका जाति प्रमाण-पत्र निरस्त करा दिया जाएगा।
2.यदि कोई माता पिता अपनी लड़की की शादी अपनी स्वेच्छा से किसी गैर आदिवासी में करता है तो उसे अपनी जाति समाज से अलग कर रोटी बेटी का व्यवहार खत्म कर दिया जाएगा।
3. यदि कोई लड़के तथा लड़की बिना बोले या भाग कर शादी करते हैं,तो दोनों पक्षों की ओर से 2- 2 लाख रुपए ग्राम सभा के द्वारा लिए जाएंगे, व दंडित भी किया जा सकता है।
4. यदि ग्राम सभा क्षेत्र में गैर आदिवासी किसी की जमीन खरीदता है या कॉलोनी बनाता है या कोई धार्मिक या राजनीतिक कार्यक्रम करता है। तो ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है।
5. जल,जंगल,जमीन से निकलने वाले सभी पदार्थों पर ग्राम सभा का अधिकार होगा।
6. आदिवासी समाज से यदि कोई व्यक्ति धर्म परिवर्तन करता है,(हिंदू,मुस्लिम,सिख ईसाई) में तो उसका भी जाति प्रमाण-पत्र निरस्त करने की कार्यवाही ग्राम सभा द्वारा की जाएगी।
7. स्थानीय शासन व पुलिस प्रशासन को भी ग्राम सभा क्षेत्र में आने के लिए ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य रहेगी।
इन सभी बिंदुओं पर आदिवासी समाज के वरिष्ठ जनो व बुजुर्गों की सर्व सम्मति से ग्राम पंचायत छापरिया में ग्राम सभा के क्षेत्र में सभी नियमों को आज दिनांक 16/08/2023 को तत्काल प्रभाव से लागू किया जाता है।
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